इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 4.0 क्या है?

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What is ECLGS


कोरोना महामारी की दूसरी लहर से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के उद्देश्य से  केंद्र सरकार द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत जरुरी तथा महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। भारत सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को विस्तारित करते हुए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 4.0 की गाइडलाइन जारी की हैं। ECLGS 4.0 में सरकार द्वारा सभी फैसले हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। आज के इस लेख में हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 4.0 के बारे मे सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।

आज के इस अंक में आपके लिए है –

  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  (ECLGS) 4.0 क्या है?
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 1.0
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 2.0
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 3.0
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का महत्व 
  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी-NCGTC.

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  (ECLGS) 4.0  क्या है ?

  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की शुरुआत मई 2020 में  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  कोविड-19 संकट के समय आत्मनिर्भर पैकेज (Atmanirbhar package) के तहत की थी। ECLGS  4.0 उसी योजना का चौथा संस्करण है।
  • ECLGS 4  की वैद्यता को सरकार द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक या तीन लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए गारंटी जारी होने तक निर्धारित किया है। वितरण की अनुमति 31 दिसंबर, 2021 तक होगी।
  • जिन ऋणदाताओं ने ELGS 1.0 के अंतर्गत लोन लिया है, उन्हें चार साल की बजाय अब लोन चुकाने के लिए पांच साल का समय मिलेगा। इस लोन का ब्याज केवल 24 महीने तक चुकाना होगा। उसके बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज देय होगा।
  • मंत्रालय के अनुसार – इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ELGS 3.0 के तहत लोन आउटस्टैंडिंग की 500 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा को हटा दिया गया है।
  • ECLGS 4.0 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत प्राप्त होने वाले ऋण को तीन भागो में बांटा गया है। ये सभी ऋण सस्ती एवं किफायती ब्याज दरो पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ऑक्सीजन प्लांट हेतु ऋण

  • ‘ECLGS 4.0’ मे देश मे ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए  अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों मे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 2 करोड़ तक के लोन पर 100 फीसदी गारंटी कवर दिया जाएगा तथा 7.5% की दर से ब्याज देय होगा।
  • यह लोन तीन श्रेणियों मे विभक्त है , 1- 10 लाख तक , 2- 10 लाख  से 10 करोड़ तक, 3- 10 करोड़ से ऊपर के लोन।

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ऋण

  • ‘ECLGS 4.0’ मे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर,हेल्थ केयर सुविधायें , होस्पिटल निर्माण, डायग्नोस्टिक केंद्र , क्लिनिक , पैथलॉजी लैब आदि के लिए 100 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है।

कोरोना के लिए ऋण

  • ‘ECLGS 4.0’ मे कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए व्यक्तिगत ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके लिए व्यक्ति को 25 हजार से लेकर 5  लाख तक का ऋण दिया जायेगा।
  • कोरोना के लिए लिए गए ऋण की मियाद 5 वर्ष तक होगी तथा इसे सस्ती दरो पर उपलब्ध कराया जायेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)

  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की शुरुआत मई 2020 में  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  कोविड-19 संकट के समय आत्मनिर्भर पैकेज ( Atmanirbhar package) के तहत की थी।
  • इस स्कीम का उद्देश्य कोरोना lockdown के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों, तथा मुद्रा योजना को पूरी तरह से गारंटी व गारंटी फ्री लोन प्रदान करना है।
  • प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी।
  • इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई थी।
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के जरिए वित्तीय संस्थानों को कम लागत वाले लोन मुहैया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • ECLGS  के तहत प्राप्त लोन मे पहले 12 महीने में केवल ब्याज देना की सुविधा दी गयी है , और बाकि के बचे महीनो मे मूलधन और ब्याज देय होगा।
  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (National Credit Guarantee Trustee Company- NCGTC) द्वारा ECLGS योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाती है। जबकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) योजना के तहत ऋण प्रदान करेंगी.

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 1.0

  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  गाइडलाइन को ECLGS 1.0 के नाम से जाना जाता है। 
  • ECLGS 1.0 का कार्य , 29 फरवरी, 2020 तक व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों पर उनके क्रेडिट की 20% सीमा तक पूर्णत: गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करना है।
  • वित्त मंत्री के बयां के अनुसार -अब तक ईसीएलजीएस (ECLGS) 1.0 के तहत 61 लाख उधारकर्ताओं को 2.05 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये कर्जदारों को दिए गए हैं।
  • ECLGS 1  के लिए केवल वही MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, MUDRA उधारकर्ता और व्यक्तिगत ऋण योजना के पात्र थे , जिनका 25 करोड़ रुपए तक के बकाया और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था।
  • ECLGS 1.0 के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋणों की अवधि 4 वर्ष थी।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 2.0

  • नवंबर 2020 मे  ECLGS 1.0 मे  आवश्यक संशोधन के बाद ECLGS 2.0  को जारी किया गया था।
  • ECLGS 2.0 के तहत ऋण पाने वाली ऐसी इकाइयों को जिनके ऊपर 29 फरवरी, 2020 तक 1 महिने या उससे कम समय तक बकाया 50 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ तक के ऋण हैं,  को शामिल किया गया है।
  • ECLGS 2.0 में कामथ समिति के द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया था। कामथ समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्र बिजली, निर्माण, रियल एस्टेट ,कपडा , औषधि ,लॉजिस्टिक, सीमेंट, वाहन कल-पुर्जे , होटल, रेस्त्रां और पर्यटन शामिल था।
  • ECLGS 2.0 के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋणों की मियाद  4 वर्ष  से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गयी थी।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 3.0

  •  ECLGS 3.0  सुविधा केवल उन ,हेतु है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और विलंबित ऋण, यदि कोई हो तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम हो।
  • ECLGS 3.0 के अंतरगर्त हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म और लीजर और स्पोर्टिंग सेक्टर को भी ऋण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया था।
  • ECLGS 3.0 के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋणों की मियाद  5 वर्ष  से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गयी थी।
  • ECLGS 3.0 में तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं के कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल था। इससे पहले की सभी योजना में ये क्रेडिट की 20% सीमा तक पूर्णत: गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया गया था।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का महत्व

  • सरकार द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जो भी कदम उठाये हैं, वो सभी कोरोना से उबरने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
  • कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से हुए आर्थिक नुकसान के बीच केंद्र ने ये कदम उठाया है. इससे छोटे बिजनेस मालिकों के एक बड़े धड़े को दीर्घकालिक राहत मिलेगी.
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने मे मदद दी जा रही है।
  • ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों, तथा मुद्रा योजना (MUDRA Yojana) के उधारकर्त्ताओं को पूरी तरह से गारंटी एवं गारंटी फ्री लोन प्रदान किया जा रहा है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी-NCGTC

  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी का गठन 28 मार्च, 2014 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार किया गया था।
  • भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप मे NCGTC का गठन किया था।
  • NCGTC कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप मे कार्य करना है।
  • ECLGS  के तहत प्रदान किये जा रहे ऋण मे 100% गारंटी कवर की सुविधा  NCGTC के द्वारा ही प्रदान की जा रही है।

चलते चलते

कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है, ऑक्सीजन तथा दवाइयों की किल्लत ने देश के नागरिको की बहुत फ़ज़ीहत की है।  इस लेख के माध्यम से हम आशा करते हैं, कि केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए सभी कदम स्वास्थ्य सेवा मे मे सुधार के लिए पर्याप्त हों तथा देश की अर्थव्यवस्था दूसरी लहर के प्रभाव से जल्द से जल्द उबर जाये।

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