Motor Vehicle Amendment Bill 2019: एक नजर में

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Motor Vehicle Amendment Bill 2019


देश में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और लोगों से यातायात नियमों का पालन करवाकर यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सदन में पेश किये गये मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2019 को सदन की मंजूरी मिलने के बाद 1 सितंबर, 2019 से देशभर में लागू कर दिया गया है। कुछ राज्यों को छोड़कर इसके प्रावधान लगभग सभी राज्यों में लागू किये गये हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि राज्य चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं। Motor Vehicle Amendment Bill 2019 के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दिये जाने वाली जुर्माना राशि में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यहां हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

Motor Vehicle Amendment Act 2019 के प्रमुख प्रावधान

  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए और नये वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए अब आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। Motor Vehicle Act amendment bill 2019 के तहत दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। साथ ही दोपहिया वाहन पर अधिकतर दो सवार ही हो सकते हैं। यदि बिना हेलमेट कोई दोपहिया वाहन चलाते हुए और ओवरलोडिंग करके इसे चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य कर दिया जायेगा। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने का जुर्माना 1 हजार रुपये और ओवरलोडिंग करके चलाने का जुर्माना 2 हजार रुपये हैं।
  • यदि कोई नाबालिग वाहन चला रहा है और उसके साथ कोई हादसा घटित होता है तो इस सूरत में उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे। साथ ही इसके लिए तीन साल की कैद भी हो सकती है और जुवेनाइल एक्ट के तहत अभिभावक के खिलाफ मामला दर्ज कराने का भी प्रावधान है।
  • हिट एंड रन के मामले में सरकार की ओर से Motor Vehicle Amendment Bill 2019 के अंतर्गत पीड़ित के परिजनों को अब 2 लाख या इससे अधिक की मुआवजा राशि देने का प्रावधान कर दिया गया है। पहले यह मुआवजा राशि केवल 25 हजार रुपये ही हुआ करती थी। सड़क पर वाहन चलाते वक्त यदि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया जाए और रोड रेगुलेशंस का उल्लंघन किया जाए तो इसके जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही बिना टिकट यात्रा करने के जुर्माने की राशि भी 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दी गयी है।
  • Motor Vehicle Amendment Act 2019 के अंतर्गत अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर भी अब केवल 500 रुपये का जुर्माना नहीं रह गया है। इस जुर्माना राशि को बढ़ाकर 2 हजर रुपये कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के अनाधिकृत वाहन चलाने पर अब 1000 हजार रुपये नहीं, बल्कि 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। यदि कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अब पूर्व के 500 रुपये की बजाय 5 हजार रुपये जुर्माने की राशि के तौर पर भरने पड़ेंगे। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले यह जुर्माना राशि 500 रुपये की थी।
  • ओवरसाज्ड व्हीकल चलाने पर 5 हजार, ओवर स्पीडिंग का जुर्माना एलएमवी के लिए 1 हजार रुपये और मीडियम यात्री वाहनों के लिए 2 दो हजार रुपये कर दिया गया है। पहले एलएमवी के लिए यह 400 रुपये ही था। उसी तरह से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1 हजार की बजाय 5 हजार रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पूर्व के 2 हजार रुपये की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे। साथ ही अधिक गति से वाहन चलाने और रेसिंग करने पर भी जुर्माने की राशि 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये होगी। परमिट के बिना गाड़ी चलाया तो 5 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • व्यावसायिक कंपनियों जैसे कि ओला, उबर आदि के वाहन यदि लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो कंपनी को अब 25 हजार की वजह 1 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माने की राशि पहले के 100 रुपये की तुलना में अब 1 हजार रुपये होगी। Motor Vehicle Act amendment bill 2019 के तहत एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना या 6 माह की कैद का प्रावधान कर दिया गया है। इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाने का जुर्माना भी अब 1 हजार रुपये से बढ़कर 2 हजार रुपये हो गया है।
  • Motor Vehicle Amendment Act 2019 के अंतर्गत ड्राइवर व क्लीनर के लिए थर्ड पार्टी बीमा जरूरी है। हादसे में इनकीमौत होने पर 50 हजार से 5 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान है। लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जायेगी। साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जो 22 लाख चालकों की देश में कमी है, उसे दूर करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे। लर्निंग लाइसेस के लिए ऑनलाइन वेरीफिकेशन की व्यवस्था कर दी गई है और कमर्शियल लाइसेंस की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।

निष्कर्ष

भले ही Motor Vehicle Amendment Bill 2019 की बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं, मगर सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से इसे बेहद जरूरी बताया जा रहा है। बताएं, इसके बारे में आपका क्या मत है?

3 COMMENTS

  1. nice information but mujhe ye act thik nahi laga. itna bhi fine karna thik nahi. aur bhi upay hai jisse accidents ko control kiya ja sakta hai

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