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संसद में भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल पास, जानिए इसमें किए गए हैं क्या- क्या बड़े बदलाव

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भ्रष्टाचार हमेशा से ही हमारे देश की एक बड़ी समस्या रही है। भ्रष्टाचार एक ऐसे दीमक की तरह है, जो भीतर ही भीतर राष्ट्र को खोखला बना रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कड़े कानून की लगातार मांगों के बाद आखिरकार देश में अब जल्द ही भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल पास हो जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब इसे जल्द ही पूरे देश में लागू भी कर दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल 2018 के अनुसार अब रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें रिश्वत लेने और देने वालों को अधिकतम सात साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। अब तक हमारे देश में साल 1988 में बना भ्रष्टाचार रोकथाम कानून ही लागू था। लेकिन लगातार इस बिल में संशोधन की मांगे उठ रही थी। इस कानून के लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी, वहीं ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण भी मिलेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल में किए गए बड़े बदलाव