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Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime (GCTOC) Act, 2019 की अहमियत

आतंकवादी घटनाओं को हतोत्साहित करने एवं इससे निपटने के लिए Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime (GCTOC) Act, 2019 को 1 दिसंबर, 2019 से प्रवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिल गई थी।

MCOCA से बेहतर कैसे?

Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime (GCTOC) Act, 2019 वास्तव में प्रेरित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act- MCOCA) से है। हालांकि, GCTOC कई मायनों में MCOCA से अलग है। महाराष्ट्र के अधिनियम में संचार के अवरोधन पर नियंत्रण यानी कि Checks on Interception of Communication को शामिल किया गया है, जबकि गुजरात के अधिनियम में इसे बाहर रखा गया है। गुजरात के अधिनियम में एक विशेष बात यह है कि इसमें जो आतंकवादी कृत्य की परिभाषा दी गई है, उसमें ‘सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा’ यानी कि Intention to Disturb Public Order को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से GCTOCA, MCOCA की तुलना में बेहद कठोर और व्यापक भी हो जाता है

Interception in MCOCA

कौन कर सकते हैं Calls का Interception?

कैसे ताकतवर है GCTOCA?

MCOCA की तुलना में Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime (GCTOC) Act, 2019 अधिक ताकतवर भी है। वह इसलिए कि गुजरात के इस अधिनियम में केवल interception के आधार पर ही जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उसे यह स्वीकार कर लेता है। इसमें communication interception की प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। GCTOCA की धारा 14 को MCOCA के समान ही रखा गया है, मगर इसमें एक चीज यह भी जोड़ दिया गया है कि सीआरपीसी, 1973 या फिर उस वक्त प्रवर्तित ‘किसी अन्य कानून’ में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद जुटाए जाने वाले साक्ष्य मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में साक्ष्य के तौर पर अभियुक्त के खिलाफ स्वीकार किए जाएंगे। ‘किसी अन्य कानून’ को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा MCOCA की तरह GCTOCA में अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट के जैसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

आतंकवादी कृत्य की परिभाषा

निरस्त किए जा चुके आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA), 2002 की तरह GCTOCA में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा से किया गया कृत्य ही आतंकवादी कृत्य है। इस परिभाषा से पाटीदार आंदोलन जैसे किसी भी आंदोलन को आतंकवादी कृत्य सरकार घोषित कर सकती है और कठोर सजा भी दे सकती है। भारत का जो मुख्य आतंकवाद रोधी कानून Unlawful Activities Prevention (UAPA), 1967 है, उसमें इस तरह के आंदोलनों को आतंकवाद कहने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसे IPC की धाराओं और देशद्रोह कानून के दायरे में रखा गया है, जिसमें अत्यंत कठोर सजा दिए जाने का पर्याप्त प्रावधान नहीं है। GCTOCA में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना या राज्य की एकता, अखंडता व सुरक्षा को खतरे में डालना या फिर लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग के मन में आतंक कायम करने की मंशा रखना आतंकवादी कृत्य के रूप में माना जाएगा।

GCTOCA से जुड़े विभिन्न तर्क

राज्य सरकार चाहे तो इस आशय के नियमों का निर्माण करने के लिए न्यायालय को भी कह सकती है। यही नहीं, अधिनियम की संवैधानिक वैधता को मामला विशिष्ट के आधार पर चुनौती भी देने का प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण तर्क GCTOCA में यह भी है कि इसमें जांच प्रक्रिया में कार्यकारी को शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन इसी तरह के प्रावधान पहले निरस्त हो चुके TADA और POTA में भी मौजूद थे।

निष्कर्ष

Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime (GCTOC) Act, 2019 से विधि व्यवस्था और निजता के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। फिर भी यह तो वक्त ही बताएगा कि communication interception का इस्तेमाल इसमें कैसे होता है।