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पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिश्मन्ट (रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी) बिल, 2017

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रशंसनीय निर्णय लेते हुए जन सामान्य को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने इस विधेयक को आम जनता के लिए हितकर एवं चिकित्सा व्यबस्था में सकारात्मक माहोल बनाने वाला बताया. प्राइवेट अस्पतालों में जनता से मनमानी फीस वशूल करने के बाद भी मनमाना रवैया किया जाता है, जिस पर नकेल कसने के लिए यह विधेयक बनाया गया है. इसमें प्राइवेट अस्पतालो, नर्सिंग होम्स में लिए जाने वाले चार्ज को स्पष्ट करने एवं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य किया गया है, जो की सीधे तौर पर आम जनता के हित में बनाया गया विधेयक है.

पश्चिम बंगाल चिकित्सकीय (पंजीकरण, विनियमन और पारदर्शिता) विधेयक, 2017 में निर्दिष्ट किए गए बिन्दुओ पर नज़र डाले तो पाएगे किस तरह चिकित्सको और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सुविधाओं के नाम पर जो मनमानी की जा रही थी उसे नियंत्रित किआ गया है, आइये उन बिन्दुओ पर नज़र डालते हैं–