कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

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कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 को लोक सभा में 29 नवम्बर 2016 को लोक सभा में पास किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आय कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 में कुछ जरुरी सुधार लाना है। इस कानून के कुछ मुख्य मुद्दे इस तरह है।

अघोषित आय की स्व-घोषणा:

इस कानून अनुसार प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना, 2016 लागू की जायेगी, जिसके तहत करदाता एक निश्चित अवधि में अपनी अघोषित आय घोषित कर पाएंगे। ऐसे मामलों में नीचे दिए गए नियमो अनुसार कर और दंड भरना पड़ेगा।

वसूली दर
कर अघोषित आय की 30 % रक़म
सेस लागू किये गए कर की 33% रक़म
दंड अघोषित आय की 10 % रक़म
  • सेस को अब से प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण सेस कहा जाएगा जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।
  • कर दाता को अघोषित आय की 25 % रकम प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण जमा योजना, 2016 में जमा करनी होगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस राशि को जमा किये जाने की तारीख के 4 साल बाद ही निकाला जा सकेगा।
  • इस योजना के तहत जमा की गयी रकम को नीचे दिए गए कानून के अलावा कहीं पर भी सबूत के तौर उपयोग नहीं किया जाएगा।
  1. The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988
  2. The Prevention of Money Laundering Act, 2002
  3. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967,
  4. The Black Money and Imposition of Tax Act, 2015,
  5. The Special Court Act, 1992.
  • समझाई जा सकने वाली वाली आय की घोषणा:

इस कानून में कहा गया है कि ऐसी आय पर इनकम टैक्स, सर चार्ज और दंड वसूले जाए। इनके दर कुछ इस प्रकार रहेंगे।

प्रवर्तमान करा धान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 के मुताबिक़
टैक्स 30% न समझा सकने वाली आय का 60%
दंड उपयुक्त कर का 10%
सर चार्ज उपयुक्त कर का 2-15% उपयुक्त कर का 25%
  • कर दाता की संपत्ति की खोज के दौरान पाई गई आय:

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संपत्ति की जाँच पड़ताल के दौरान अगर अघोषित आय मिली तो उसपर नीचे दिए गए नियमों के अनुसार दंड वसूले जाएंगे।

प्रवर्तमान कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 के मुताबिक़
जुर्माना- अगर करदाता की अघोषित आय मिलती है अघोषित आय की 10 % रक़म अघोषित आय की 30 % रक़म
अगर करदाता अपनी अघोषित आय कबूल नहीं करता अघोषित आय की 20 % रक़म अघोषित आय की 60 % रक़म

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